हिमाचल में भी वाहन मालिकों के लिए अपनी मोटर साइकिल एवं कैब को किराए पर चलाने की स्कीम हुई लागू।

सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार की रेंट ए मोटर साइकिल स्कीम,1997 एवं रेंट ए कैब स्कीम,1989 अब हिमाचल प्रदेश में भी लागू हो चुकी है।

(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ) :   पांवटा साहिब (डॉ प्रखर गुप्ता) :- केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही मोटर साइकिल एवं कैब को किराए पर चलाकर रोजगार प्राप्त करने की स्कीम अब हिमाचल प्रदेश में भी लागू हो गई है, जिससे प्रदेश के कई लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार की रेंट ए मोटर साइकिल स्कीम,1997 एवं रेंट ए कैब स्कीम,1989 अब हिमाचल प्रदेश में भी लागू हो चुकी है।

यह जानकारी देते हुए आर टी ओ सोना चौहान ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट,1988 के अन्तर्गत वाहन मालिकों के लिए अपनी मोटर साइकिल एवं कैब को चलाकर अपना बिजनेस शुरू करने की स्कीम अब हिमाचल में भी लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि जो वाहन चालक या मालिक इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं, वे अपनी मोटर साइकिल एवं कैब में मीटर लगाकर इस स्कीम के तहत अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए वे किसी भी कार्य दिवस पर आर टी ओ कार्यालय नाहन में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक आवेदन कर सकते है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.