(एन एल एन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ) : राजीव गाँधी की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (11 नवंबर 2022) सारे दोषियों को रिहा करने का निर्णय लिया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपित की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर दोषियों पर किसी और मामले में आरोप न हों तो सारे दोषियों को रिहा किया जाता है। जस्टिस बीआर गवई और बीवी नागरत्न की पीठ ने अपना यह निर्णय दिया और केस की दोषी नलिनी, संथन, मुरुगन, श्रीहरण, रॉबर्ट पयास और रविचंद्रन को जेल से रिहा किया। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय से राज्यपाल ने इस पर कदम नहीं उठाया इसलिए वह इस पर निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने आर्टिकल 142 का हवाला देते हुए कहा कि मामले के एक दोषी की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों पर भी लागू होगा। जानकारी के मुताबिक कोर्ट का आदेश आने के एक घंटे बाद ही उम्रकैद की सजा काट रहे सभी दोषियों को रिहाई मिल गई। इससे पहले दोषी पेरारिवलन को पहले ही इस मामले में रिहा किया जा चुका है। उसकी रिहाई जेल में उसके अच्छे बर्ताव को देखकर की गई थी। इसके बाद बाकी दोषियों ने भी उसी आदेश का हवाला देकर रिहाई माँगी थी जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया।