वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आपके ईपीएफ (EPF) पर 8.65% ब्याज दर की मंजूरी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आपके ईपीएफ (EPF) पर 8.65% ब्याज दर की मंजूरी दी है. यह ब्याज अंशधारकों के खाते में ईपीएफओ द्वारा जमा करवा दिया जाएगा. ईपीएफओ ने अपने फील्ड ऑफिसों को कहा है कि वह इन खातों में पैसा जमा करवा दें. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. केंद्र सरकार द्वारा इस बाबत मंजूरी दिए जाने के बाद लेबर मिनिस्ट्री ने ईपीएफओ को इस बाबत सूचना दी. इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के चार करोड़ से अधिक अंशधारकों को फायदा होगा.

पिछले दिनों खबर थी कि वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय को कर्मचारी भविष्य निधि कोष पर 2016-17 के लिए 8.65 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दे दी थी. ईपीएफओ (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने 8.65 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी है.
वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय को भेजी सूचना में हालांकि यह शर्त लगाई थी कि इस ब्याज दर से सेवानिवृत्ति कोष को घाटा नहीं होना चाहिए, तब ही श्रम मंत्रालय कर्मचारियों को 8.65 प्रतिशत ब्याज प्रदान कर सकता है.

ईपीएफओ के अनुमान के अनुसार बीते वित्त वर्ष के लिए यह ब्याज देने के बाद उसके पास अधिशेष बचेगा. वित्त मंत्रालय श्रम मंत्रालय को 8.65 प्रतिशत से कम ब्याज देने के लिए कह रहा था. ईपीएफओ के न्यासियों ने दिसंबर में इसकी मंजूरी दी थी.

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