राष्ट्रपति का आदेश जारी, जम्मू-कश्मीर में भारतीय संविधान लागू ।

भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर राज्य में भारत का संविधान लागू करने का आदेश किया जारी ।

(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ) : भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर राज्य में भारत का संविधान लागू करने का आदेश जारी किया हैं । राष्ट्रपति ने संविधान (जम्मू-कश्मीर में लागू) आदेश 2019 जारी किया जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यह जम्मू कश्मीर में लागू आदेश 1954 का स्थान लेगा। इसमें कहा गया है कि संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य में लागू होंगे। सरकार ने कहा कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 367 में उपबंध 4 जोड़ा है जिसमें चार बदलाव किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि संविधान या इसके उपबंधों के निर्देशों को, उक्त राज्य के संबंध में संविधान और उसके उपबंधों को लागू करने का निर्देश माना जाएगा। जिस व्यक्ति को राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के सदर ए रियासत, जो स्थानिक रूप से पदासीन राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे हैं, के रूप में स्थानिक रूप से मान्यता दी गई है, उनके लिए निर्देशों को जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल के लिए निर्देश की मान्यता दी जाएगी ।

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