पॉक्सो में अब बच्चों के यौन उत्पीड़न पर मौत की सजा का होगा प्रावधान

इसमें बच्चों के आक्रामक यौन उत्पीड़न पर मौत की सजा का प्रावधान किया गया है

(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ) : बच्चों के साथ यौन अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कानून को काफी सख्त बना दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पॉक्सो कानून को और मजबूत करने के लिए संशोधन को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। इसमें बच्चों के आक्रामक यौन उत्पीड़न पर मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, 18 वर्ष से कम आयु के बालक/ बालिका के खिलाफ अन्य अपराधों के लिए कठोर दंड मिलेगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बच्चों का यौन अपराध से संरक्षण होना चाहिए और मंत्रिमंडल ने यौन अपराधों से बाल संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विभिन्न धाराओं में संशोधन को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यहां प्रसाद ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा- 4, 5, 6, 9 14,15 और 42 में संशोधन बाल यौन अपराध के पहलुओं से उचित तरीके से निपटने के लिए किया गया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 4, 5 और 6 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि बच्चों का आक्रामक यौन उत्पीड़न करने के मामले में मौत की सजा सहित कठोर सजा का प्रावधान हो सके।
इसमें कहा गया है कि यह संशोधन देश में बाल यौन अपराध की बढ़ती हुई प्रवृति को रोकने के लिए कठोर उपाय करने की जरूरत के तहत किया जा रहा है। इसके मुताबिक अधिनियम में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा परिभाषित किया गया है। यह लैंगिक रूप से निरपेक्ष कानून है। संशोधन में प्राकृतिक संकटों और आपदाओं के समय बच्‍चों के यौन अपराधों से संरक्षण और आक्रामक यौन अपराध के उद्देश्‍य से बच्‍चों की जल्‍द यौन परिपक्‍वता के लिए उन्हें किसी भी तरीके से हार्मोन या कोई रासायनिक पदार्थ देने के मामले में अधिनियम की धारा 9 में संशोधन करने का भी प्रस्‍ताव किया गया है। बयान में कहा गया है कि बाल पॉर्नोग्रफी की बुराई से निपटने के लिए पॉक्‍सो अधिनियम, 2012 की धारा 14 और धारा 15 में भी संशोधन का प्रस्‍ताव किया गया है। बच्‍चों से संबद्ध पॉर्नोग्रफिक सामग्री को नष्‍ट नहीं करने/डिलीट नहीं करने पर जुर्माना लगाने का प्रस्‍ताव किया गया है। साथ ही, इस तरह की चीजों को अदालत में साक्ष्य के तौर पर पेश करने सहित कुछ मामलों को छोड़ कर अन्य किसी भी तरह के इस्तेमाल में जेल या जुर्माना, या दोनों सजा हो सकती है। इसमें व्‍यापारिक उद्देश्‍य के लिए किसी बच्‍चे की किसी भी रूप में पॉर्नोग्रफिक सामग्री का भंडारण करने या उस सामग्री को अपने पास रखने के लिए दंड के प्रावधानों को अधिक कठोर बनाया गया है। प्रसाद ने कहा कि यह संशोधन देश में बाल यौन उत्पीड़न की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने की जरूरत के तहत सख्त उपाय करने के लिए किया गया है।

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