नशा तस्करी को गैर जमानती अपराध बनाने के लिए कानून लाएगी सरकार : जयराम ठाकुर
बद्दी में खोला जाएगा नशा मुक्ति केंद्र, सीएम ने किया युवाओं से नशा रोकने का आवाहन
नशा तस्करी को गैर जमानती अपराध बनाने के लिए कानून लाएगी सरकार : जयराम ठाकुर
– बद्दी में खोला जाएगा नशा मुक्ति केंद्र, सीएम ने किया युवाओं से नशा रोकने का आवाहन
न्यूज लाईव नाऊ : बीबीएन (ओम शर्मा) : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बद्दी के निमंत्रण रिज़ार्ट में राज्य स्तरीय नशा विरोधी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि समाज को नशामुक्त और स्वस्थ बनाने तथा नशीले पदार्थों के दुरूपयोग की समस्या से निपटने के लिए अभिभावकों, अध्यापकों तथा देश के प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक को शामिल कर एक जनजागण अभियान की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी को गैर जमानती अपराध बनाने के लिए सरकार कानून लगाएगी। सीएम ने कहा कि सरकार ने पहले ही यह आदेश पारित कर दिया है कि अगर 1 ग्राम चिट्टा भी मिलता है तो अपराधी को जमानत नहीं दी जाएगी जिसका फैसला कैबिनेट ने ले लिया है। विधानसभा सत्र में इस संदर्भ में कानून भी बना दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि होने का गौरव प्राप्त है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहां तक कि देवभूमि भी नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे से अछूती नहीं है। इस प्रकार इस सामाजिक बुराई के विरूद्ध सामूहिक अभियान आरंभ करना समय की आवश्यकता है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य की सीमाएं लगभग पांच राज्यों के साथ लगती हैं और राज्य के सीमावर्ती जिलों में नशा तस्कर काफी सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों के विरूद्ध पंजीकृत ज्यादातर मामले पड़ोसी राज्यों के हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की पहल पर पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी ताकि इस सामाजिक समस्या को रोकने के लिए संयुक्त रणनीति तैयार की जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह पहल सफत साबित हुई है क्योंकि नशीली दवाओं के तस्करों के विरूद्ध जानकारी साझा करने के कारण नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त कई लोगों को गिर तार करके उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोटॉपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 को इस बुराई को रोकने के लिए कड़े प्रावधानों के साथ अधिनियमित किया गया है, जिसमें अपराधी को न्यूनतम 10 साल के कारावास की सजा का प्रावधान है, जिसे 20 साल तक बढ़ाया जा सकता है और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा है जिसे दो लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से प्राप्त संपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान करके अधिनियम को संशोधित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नशा तस्करी को गैर-जमानती अपराध बनाने के लिए एक कानून लाने का भी फैसला किया है।
इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने 11 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली मानपुरा-धर्मपुर सड़क के सुधार व विस्तार तथा 1.35 करोड़ रुपये की लागत से रत्ता खडड़ मोरपेन सड़क पर पुल की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि बद्दी में नशामुक्ति केंद्र खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरोटीवाला में विज्ञान भवन बनाया जाएगा। उन्होंने प्राथमिक पाठशाला तिमली को माध्यमिक पाठशाला तथा उच्च पाठशाला थाना को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की भी घोषणाएं की। उन्होंने इस अवसर पर नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया तथा नशीली दवाओं के दुरूपयोग के विरूद्ध विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए एक पुस्तिका का भी विमोचन किया।
स्थानीय विधायक परमाजीत सिंह पम्मी ने अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विरूद्ध विशेष अभियान शुरू करने के लिए उनका निर्वाचन क्षेत्र चुनने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। पुलिस महानिदेशक एस.आर. मरड़ी ने कहा कि विशेष रूप से युवाओं में नशीली दवाओं का दुरुपयोग सबसे बड़ी सामाजिक समस्या के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस को नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरूद्ध कड़ी कारवाई करने के निर्देश दिए गए है।
इस अवसर पर मिल्कफैड के अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा, राज्य जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष दर्शन सिंह सैनी, एसपी रानी बिंदू सचदेवा, पूर्व विधायिका विनोद चंदेल, पूर्व विधायक केएल ठाकुर, दून भाजपा मंडल अध्यक्ष बलबीर ठाकुर, नगर परिषद बद्दी के अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार, उपायुक्त सोलन विनोद कुमार, डा. श्रीकांत शर्मा, बलविंद्र ठाकुर समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।