कंगना मामले में बीएमसी की कार्रवाई पर बांबे हाईकोर्ट ने जताया ऐतराज़ ।

बीएमसी द्वारा अवैध निर्माण के नाम पर एकाएक इमारत तहस-नहस करना सही नहीं।

(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ): बीएमसी द्वारा अवैध निर्माण के नाम पर एकाएक इमारत तहस-नहस करने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में बीएमसी ने अपने अपनाए जाने वाले नियमों तक का पालन नहीं किया। उन्होंने काम बंद करो के नोटिस के साथ आरोपित अवैध निर्माण के इमारत पर फोटो तक नहीं लगाए और ना ही इमारत को तोड़ने से पहले कुछ दिनों का समय दिया। जस्टिस एजे कथावाला और आरआइ चगला की खंडपीठ ने मुंबई के पाली हिल स्थित बंगले को तोड़ने के खिलाफ कंगना रनौत की दायर की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए बीएमसी के एच वार्ड के अधिकारी भाग्यवंत लाते के रवैये पर सवाल किया।

उन्होंने कहा कि विगत नौ सितंबर को बांद्रा के पाली हिल इलाके में यह कार्रवाई की, जोकि भाग्यवंत के कार्यक्षेत्र में आता है। खंडपीठ ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि कंगना के बंगले के आसपास के इलाकों में वैसे ही अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जजों ने बीएमसी के जवाब में यह भी पाया कि विगत छह सितंबर को ऐसे ही अवैध निर्माणों को गिराने का बीएमसी ने दावा किया है।

इस मामले में वीरवार को हुई सुनवाई के दौरान जब बृहन्मुंबई महानगरपालिका से जवाब मांगा गया तो बीएमसी के वकील ने कोर्ट से और समय की मांग की थी। इस पर जज ने कहा था कि वैसे तो आप बहुत तेज हैं, फिर इस मामले में सुस्ती क्‍यों दिखा रहे हैं? क्‍या बारिश के मौसम में किसी भी इमारत को तोड़ कर छोड़ दिया जाता है। पिछली सुनवाई में कोर्ट में कंगना के वकील ने संजय राउत का भी जिक्र किया था। कंगना के वकील ने दलील दी थी कि कंगना ने सत्ता में बैठे लोगों के बारे में जो बातें कहीं वो उनको नागवार गुजरी इसलिए कंगना के ऑफिस पर इस तरह की कार्रवाई ऊचित नहीं।

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