आरबीआई के गवर्नर शक्तिकान्त दास के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गयी याचिका।
याचिका में इन लोगों पर लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट के तीन सितंबर 2020 के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया है।
(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ) : न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने और दंडित करनेके लिए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और स्टेट बैंक आफ इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में इन लोगों पर लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट के तीन सितंबर 2020 के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया है।उल्लेखनीय है सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम मामले में तीन सितंबर 2020 को अपने आदेश में कहा था कि 31 अगस्त 2020 तक जो खाते एनपीए घोषित नहीं किए गए हैं उन्हें अगले आदेश तक एनपीए घोषित न किया जाए। याचिकाकर्ता अजय कुमार बारबृवन ने अपने वकील विशाल तिवारी और अभिज्ञ कुशवाहा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से रिजर्व बैंक के गवर्नर और स्टेट बैंक के अधिकारियों को नोटिस जारी करने का आग्रह किया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि स्टेट बैंक द्वारा उसे पहली सितंबर 2020 को जो नोटिस जारी किया गया उसमें उसके खाते को एनपीए घोषित कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि स्टेट बैंक के प्रबंधकों ने सुप्रीम कोर्ट के तीन सिंतबर के आदेश के बाद भी राहत नहीं दी।