आज से शुरू हुआ लॉकडाउन 3.0, ये सेवाएँ हो गई हैं शुरू।
तीनों ही श्रेणियों में देश में अंतरराज्यीय यात्रा, विमान एवं ट्रेन सेवाएं 17 मई तक बंद रहेंगी।
(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ) : ओम तिवारी : 17 मई तक के लिए 04 मई से शुरू हुआ लॉकडाउन 3.0 चालू हो गया है। 17 मई तक चलने वाला यह चरण अब तक के दोनों चरणों के मुकाबले काफी राहतभरा रहेगा। लॉकडाउन के नियमों में ढील देने के लिए कोरोना वायरस के जोखिम के आधार पर देश को तीन भागों रेड, ऑरेंज और ग्रीन में बांटा गया है। तीनों ही श्रेणियों में देश में अंतरराज्यीय यात्रा, विमान एवं ट्रेन सेवाएं 17 मई तक बंद रहेंगी। हालांकि कुछ अन्य गतिविधियों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में वर्गीकरण के आधार पर अनुमति दी जाएगी। रेल, मेट्रो और हवाई यात्राएं अभी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। सड़क मार्ग से एक से दूसरे राज्य में जाने, स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान और होटल, रेस्टोरेंट समेत अन्य हॉस्पिटेलिटी सेवाओं को भी संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। किसी भी जोन में 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, बीमारों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से छोटे बच्चों को जरूरी कार्यो और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के अतिरिक्त घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई है। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार देश भर में इस दौरान शिक्षण संस्थान, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य सभी प्रकार के एकत्रीकरण कार्यक्रम, आतिथ्य सेवाएं तथा सार्वजनिक धार्मिक या उपासना स्थल बंद रहेंगे लेकिन कुछ चुनिंदा उद्देश्यों के लिए विमान, रेल और सड़क मार्ग से लोगों की आवाजाही की मंजूरी होगी। उसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से अनुमति दी गई है। संक्रमण के मामलों के आधार पर जिलों को जोन में बांटा गया है। जहां 21 दिन से कोई मामला नहीं आया है, ऐसे जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। नियंत्रित मामलों वाले जिले ऑरेंज जोन में और ज्यादा मामले वाले जिले रेड जोन में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, शुक्रवार को देश में 130 रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन और 319 ग्रीन जोन जिले थे। सबसे ज्यादा 19 रेड जोन जिले उत्तर प्रदेश में और 14 महाराष्ट्र में हैं। दिल्ली के सभी जिले रेड जोन में हैं। इस बार ग्रीन जोन वाले जिलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों और अन्य सतर्कताओं के साथ लगभग सभी गतिविधियों की छूट दे दी गई है। बसें चल सकती है लेकिन उसमें महज 50 फीसद यात्री ही होंगे। ग्रीन जोन में नाई की दुकान, स्पा और सैलून को भी खोलने की इजाजत होगी। यही नहीं ई-कॉमर्स कंपनियों को गैरजरूरी वस्तुओं की आपूर्ति की भी स्वीकृति मिल गई है। कंटेनमेंट एरिया के अतिरिक्त सभी जोन में ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक खोलने की अनुमति है। अपेक्षाकृत सुरक्षित जगहों में अन्य सेवाएँ बहाल हो रही हैं।